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केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड

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नागरिक चार्टर (ड्राफ्ट)


केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड(सीजीडबल्यूबी) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। बोर्ड का नेत्रत्व इसके अध्यक्ष करते हैं। इसके चार सदस्य हैं जिनके अधीन विभिन्न राज्यों की राजधानी में क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में 18 क्षेत्रीय कार्यालय करी करते हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड के 17 प्रभागीय कार्यालय एवं 11 राज्य एकक कार्यालय हैं। अपने अधिदेश को पूरा  करने के लिए बोर्ड के पास 4000 से अधिक कार्मिक शक्ति है।  


हमारी भविष्य दृष्टि: देश के भुजा संसाधनों का सतत विकास एवं प्रबंधन।

हमारा मिशन:

  1. सभी दावधारकों की सक्रिय भागीदारी सहित एक स्थायी तरीके से देश के भूजल संसाधन के प्रभावी उपयोग को संभव बनाने के लिए और इसकी मोनिट्रिंग के लिए भूजल नीतियों, कार्यकर्म एवं पद्धतियों  का विकास करना।
  2. भूजल उपयोग कार्यकुशलता में स्थायी वृद्धि के लिए वैज्ञानिक प्रणाली एवं पद्धतियाँ अपनाना।
  3. भूजल क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं जंजागरूकता के लिए जानकारी, कौशल एवं ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना।

बोर्ड द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण:


केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड एक प्रमुख राष्ट्रिय संगठन है जिसे  प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार-प्रसार करने  तथा आर्थिक एवं पारिस्थितिकी कुशलता और औचित्‍य के सिद्धांत के आधार पर भारत के भूजल संसाधन के अन्‍वेषण, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा तथा वितरण सहित इसके वैज्ञानिक एवं सतत विकास और प्रबन्‍धन के लिए राष्‍ट्रीय नीतियों की मानीटरिंग एवं कार्यान्‍वयन करने का दायित्व सौंपा गया है।

बोर्ड के ग्राहक:


बोर्ड प्रतायक्ष रूप से नागरिकों अथवा निजी अभिकरण को सेवाएँ उपलब्ध नहीं करता है। यधपी बोर्ड बोर्ड की गतिविधियों से लाभान्वित उपयोक्ता निम्नलिखित हैं:-

  1. पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण में लगे केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संगठन तथा योजना आयोग आदि।
  2. भारत और अन्य देशों के विभिन्न विश्वविध्यालय एवं अनुसंधान संगठन।  
  3. भूजल के क्षेत्र में तथा जल प्रदूषण आध्यान आदि में लगे गैर सरकारी संगठन।
  4. भूजल क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति/नागरिक ।

ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाएँ

  1. भूजल विकास और प्रबंधन योजनाएँ।
  2. भूजल संभाव्य क्षेत्र एवं सक्षम जलभृत को रेखांकित करने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए भूजल अन्वेषणों से उत्सर्जिर आंकड़े।
  3. पद्धतियों के शोधन एवं इसे अध्यातन करने सहित देश के भूजल संसाधनों का आवधिक आकलन।
  4. भूजल प्रेक्षण कुओं के माध्यम से भूजल के स्तर एवं मात्र की मोनिट्रिंग।
  5. भूमिजला संवर्धन की क्षेत्र विशिस्त पद्धतियों को लोकप्रिय बनाना के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
  6. भू - जल डाटा का प्रचार - प्रसार.
  7. उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
  8. राज्य सरकारी संगठनों के समन्वय से भूजल विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण ।
  9. सरकार, अर्ध सरकारी और रक्षा अभिकरणों  के लिए जल आपूर्ति अनुसंधान।
  10. कृषि, औद्योगिक, और संबद्ध उद्देश्यों  सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए उनकी  उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए भू - जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन.
  11. भुजा  अध्ययन के लिए बेंचमार्क पद्धति  की स्थापना की दृष्टि से राज्य सरकारों  साथ समन्वय.
  12. भूजल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास अध्ययन तथा भूजल अन्वेषन,विकास एवं प्रबंधन के लिए नयी प्रौध्योगिकी /तकनीक का प्रयोग/प्रचालन।
  13. क्षमता निर्माण और ज्ञान का आदान प्रदान।

शिकायत निवारण तंत्र:


आम जनता और स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए बोर्ड में लोक एवं स्टाफ के सदस्यों की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। . (शिकायत  अधिकारी की जानकारी के लिए क्लिक करें )
यौन उत्पीड़न समिति:


यौन उत्पीड़न के खिलाफ मामलों से  निपटने के लिए डॉ. (श्रीमती) उमा कपूर, वैज्ञानिक  'डी' की अध्यक्षता में चार अन्य सदस्यों सहित एक समिति का गठन किया गया है। यदि किसी भी स्टाफ सदस्य को यौन उत्पीड़न अतवा अन्य लैंगिक अपराधों के विषय में शिकायत करनी हो तो वे डॉ. (श्रीमती) उमा कपूर, वैज्ञानिक  'डी'  केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जाम नगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली (टेलीफोन 91-11-23073043 (कार्यालय) के) पर संपर्क कर सकते हैं


सूचना का  अधिकार  अधिनियम 2005  का कार्यान्वयन


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार जानकारी मांगने वालों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई जाती करने के लिए बोर्ड ने मुख्यालय कार्यालय, फ़रीदाबाद में अपीलीय प्राधिकारी, सीपीआईओ,एसीपीआईओ, को पदनामित किया है। बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पीआईओ को पदनामित किया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबन्धित  अधिकारियों की जानकारी के लिए क्लिक करें.


केंद्रीय भूजल बोर्ड की कुछ गतिविधियों का पूरा करने के लिए तय समय:


क्रम संख्या

क्रियाएँ विवरण /

समय - अनुसूची

1.

वार्षिक रिपोर्ट

अगले वर्ष की 30 Decemebr

2.

तेह क्षेत्रीय कार्यालय के भू - जल इयर बुक

30 अगले वर्ष के नवम्बर

3.

आरटीआई सूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति के रूप में

4.

सेवा - निवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति की तारीख पर

5.

वरिष्ठता सूची के circualtion

वर्ष के जनवरी.

बनाने के निर्णय में सक्रिय नागरिक की भागीदारी:


बोर्ड के गैर सरकारी संगठन पानी उपयोगकर्ताओं और कार्यशालाओं / सेमिनारों और आईईसी गतिविधियों के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम में निजी सार्वजनिक समूह शामिल है. भूजल गतिविधि के कृत्रिम पुनर्भरण की सलाहकार परिषद stae सरकार की भागीदारी शामिल है., गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठन और उनके दृश्य और निर्णय नीति नियोजन के लिए माना जाता है.


निष्कर्ष:


सेवा प्रदान करने में प्रभावी सुधार "सेवोत्तम शिकायत प्रणाली को लागू करने, निगरानी और समीक्षा बोर्ड के नागरिक चार्टर के तहत बनाया जा रहा है.